भारत सरकार के राष्ट्रीय आँकड़ा साझेदारी एवं अभिगम्यता नीति (NDSAP) के जनादेश के अनुसार, जो डिजिटल या एनालॉग रूप में उपलब्ध भारत सरकार के अलग-अलग एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक निधि से निर्मित सारी बाँटने योग्य गैर-गोपनीय डेटा पर लागू होता है, सभी उपयोगकर्ताओं को सभी न्यायसम्मत वाणिज्यिक औऱ गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों से और डेटा या जानकारी पर उस अधिकार की उपस्थिति की अवधि के दौरान, उपयोग करने, अनुकूलित करने, प्रकाशित करने (या तो मौलिक या फिर अनुकूलित और/या व्युत्पन्न रूप में), अनुवादित करने, दर्शाने, मूल्य जोड़ने, और व्युत्पन्न कार्य बनाने (उत्पादों और सेवाओं सहित) एक विश्वव्यापी, निःशुल्क, गैर-अनन्य लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
संबंधित आयटम्स पर जानकारी:
उपयोगकर्ता को प्रासंगिक डेटा का DOI (डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफ़ायर), या URL (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर), या फिर URI (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफ़ायर) प्रदान करके श्रेय का बयान स्पष्ट प्रकाशित करके डेटा के प्रदाता, स्रोत और लाइसेंस की पहचान करनी होगी।
उपयोगकर्ता को किसी भी ढंग से यह इंगित नहीं करना चाहिए कि डेटा के प्रदाता(एँ) उसके उपयोग और/या उपयोगकर्ता का समर्थन करते हैं।
डेटा के प्रदाता(एँ) किसी भी त्रुटि या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, और किसी भी परिस्थिति में इसके उपयोग से हुई किसी भी नुकसान या चोट के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराए जाएँगे।
डेटा के प्रदाता(एँ) डेटा की अद्यत संस्करण की निरंतर आपूर्ति का कोई आश्वासन नहीं देते हैं, और अद्यत डेटा की निरंतर आपूर्ति प्रदान न की जाए तो प्रदाता(ओं) को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
अपवाद: यह लाइसेंस इन प्रकारों की डेटा पर लागू नहीं होता है: क. व्यक्तिगत जानकारी; ख. डेटा जो बाँटने-अयोग्य और/या गोपनीय हो; ग. डेटा के प्रदाता(ओं) के नाम, क्रेस्ट, लोगो या दूसरे आधिकारिक प्रतीक-चिह्न; घ. डेटा जिसपर दूसरे बौद्धिक संपदा अधिकार लागू होते हैं, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, और आधिकारिक चिह्न; ङ. सैन्य प्रतीक-चिह्न; च. पहचान के दस्तावेज़; और छ. कोई भी डेटा जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अधीन सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए थी।
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